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गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई: 31.87 लाख की संपत्ति कुर्क, एचएस हिस्ट्रीशीटर अवनीश समेत दो आरोपी निशाने पर

फिरोजाबाद पुलिस की लगातार कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्तियों पर चला शिकंजा

गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई: 31.87 लाख की संपत्ति कुर्क, एचएस हिस्ट्रीशीटर अवनीश समेत दो आरोपी निशाने पर

फिरोजाबाद पुलिस की लगातार कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्तियों पर चला शिकंजा

फिरोजाबाद। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रसूलपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों की करीब 31 लाख 87 हजार 480 रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त कर ली। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में की गई।

पुलिस के अनुसार, थाना रामगढ़ में दर्ज मु0अ0सं0 160/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से जुड़े अभियुक्त अवनीश और हरीशंकर द्वारा अपराधों के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए दोनों की संपत्तियों को कुर्क किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी अवनीश पुत्र ग्याप्रसाद निवासी देव नगर थाना दक्षिण फिरोजाबाद, थाना दक्षिण का एचएस हिस्ट्रीशीटर (एचएस-150ए) है। उसकी आगरा स्थित गनपति स्मार्ट सिटी के कावेरी टावर में मौजूद फ्लैट को कुर्क किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 19 लाख 99 हजार 980 रुपये बताई गई है।

वहीं दूसरे आरोपी हरीशंकर पुत्र मंगल सिंह निवासी नगला डीम थाना ताजगंज आगरा के धांधुपुरा क्षेत्र में स्थित 150 वर्ग गज के प्लॉट को भी जब्त किया गया। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 11 लाख 87 हजार 500 रुपये आंकी गई है।

पुलिस के मुताबिक, इससे पहले भी इसी गैंग से जुड़े कई आरोपियों की करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। थाना रसूलपुर पुलिस ने पूर्व में मायाराम, सुशील कुमार उर्फ सट्टा, राशिद, भीमसेन, प्रदीप कुमार और गौरव सिंह की संपत्तियों को भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था।

एसएसपी आदित्य लांग्हे ने कहा कि संगठित अपराध और अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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