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वाहन निकालने को लेकर विवाद, लोहे की रॉड से हमले का आरोप; रसूलपुर पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा

रिंकू की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में कार्रवाई, बरी चौराहे के पास से हुई गिरफ्तारी; पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा, लोहे का पाइप और ईंट का टुकड़ा बरामद किया

वाहन निकालने को लेकर विवाद, लोहे की रॉड से हमले का आरोप; रसूलपुर पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा

रिंकू की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में कार्रवाई, बरी चौराहे के पास से हुई गिरफ्तारी; पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा, लोहे का पाइप और ईंट का टुकड़ा बरामद किया

 

फिरोजाबाद। थाना रसूलपुर पुलिस ने वाहन निकालने को लेकर हुए विवाद में मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोप से जुड़े मामले में तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों को 25 सितंबर 2026 को बरी चौराहे से फतेहाबाद जाने वाले मार्ग के पास से पकड़ा गया।

 

पुलिस के मुताबिक, 24 सितंबर को आगरा के झारपुरा बरौली कटारा निवासी रिंकू ने तहरीर दी थी। आरोप है कि वाहन निकालने को लेकर हुए विवाद के दौरान आरिफ, कफील और अरशद ने रिंकू तथा उसके रिश्तेदार के साथ मारपीट की और लोहे की रॉड से हमला किया। शिकायत के आधार पर थाना रसूलपुर में मुकदमा संख्या 488/26 के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

 

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आरिफ पुत्र शकूर अली निवासी गणेशनगर खेड़ा थाना मटसेना, कफील पुत्र जमील निवासी लालपुर मंडी मोमिन नगर थाना रसूलपुर और अरशद पुत्र इकबाल निवासी गली नंबर 08 रसूलपुर टंकी थाना रसूलपुर के रूप में हुई है।

 

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बताए गए एक लकड़ी के डंडे, एक सरियानुमा लोहे के पाइप और सफेद ईंट के टुकड़े को भी बरामद करने की जानकारी दी है।

 

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में कफील के खिलाफ वर्ष 2024 में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज रहा है, जबकि अरशद के खिलाफ वर्ष 2026 में गैम्बलिंग एक्ट से संबंधित मामला दर्ज होने का उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में है।

 

थाना रसूलपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की बात कही है।

 

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, महिला उपनिरीक्षक मधुबाला राहुल, कांस्टेबल सौरभ कुमार, प्रथम सिंह और ब्रजेश कुमार शामिल रहे।

 

नोट: गिरफ्तारी, आरोप और बरामदगी से संबंधित विवरण पुलिस के प्रेस नोट के आधार पर हैं। आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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