बालिकाओं को अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति किया जागरूक
विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को बाल विवाह, पॉक्सो, घरेलू हिंसा और निःशुल्क कानूनी सहायता की दी गई जानकारी

PCT News | फिरोजाबाद | 8 सितम्बर 2026
बालिकाओं को अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति किया जागरूक

विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को बाल विवाह, पॉक्सो, घरेलू हिंसा और निःशुल्क कानूनी सहायता की दी गई जानकारी
फिरोजाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजाबाद द्वारा जनपद न्यायाधीश डॉ. बाबू सारंग के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री योगेश शिवा के निर्देशन में श्रीमती रेवती देवी बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज, फिरोजाबाद में बालिकाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर का उद्देश्य बालिकाओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा अधिकारों की रक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी देना रहा। छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी गई।
शोषण या उत्पीड़न पर चुप न रहें
छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न, हिंसा या भेदभाव की स्थिति में चुप रहने के बजाय अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर उचित कानूनी सहायता प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में भी जानकारी दी गई।

कानून की जानकारी बालिकाओं को बनाती है सशक्त
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री योगेश शिवा ने कहा कि कानून की जानकारी प्रत्येक बालिका को सशक्त बनाती है। उन्होंने छात्राओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का आह्वान किया।
शिविर में छात्राओं ने विधिक विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका उपस्थित अधिकारियों एवं विधिक विशेषज्ञों ने सरल भाषा में समाधान किया। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं को सुरक्षा, अधिकारों और विधिक सहायता के प्रति जागरूक रहते हुए समाज में विधिक चेतना फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी एवं छात्राएं मौजूद रहीं।
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