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एका नगर पंचायत अध्यक्ष माया देवी सागर पद से हटाईं, आयु विवाद में शासन का बड़ा फैसला

हाईस्कूल समेत पुराने शैक्षिक अभिलेखों में जन्मवर्ष 1988 मिलने के बाद कार्रवाई; जसराना एसडीएम ने संभाले प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार, अध्यक्ष ने कोर्ट जाने की बात कही

एका नगर पंचायत अध्यक्ष माया देवी सागर पद से हटाईं, आयु विवाद में शासन का बड़ा फैसला

 

हाईस्कूल समेत पुराने शैक्षिक अभिलेखों में जन्मवर्ष 1988 मिलने के बाद कार्रवाई; जसराना एसडीएम ने संभाले प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार, अध्यक्ष ने कोर्ट जाने की बात कही

 

फिरोजाबाद। एका नगर पंचायत की अध्यक्ष माया देवी सागर को आयु संबंधी विवाद के मामले में शासन ने पद से हटा दिया है। शासन की ओर से 8 अगस्त को जारी आदेश के बाद सोमवार को जसराना के उपजिलाधिकारी ऋषभ पुंडीर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और अध्यक्ष के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार अपने अधीन ले लिए।

 

2017 के चुनाव से जुड़ा है पूरा विवाद

 

माया देवी सागर की उम्र को लेकर विवाद वर्ष 2017 में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान सामने आया था। शिकायतकर्ता उमेश चंद्र ने वर्ष 2021 में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय के निर्देश के बाद जिलाधिकारी स्तर से मामले की जांच कराई गई।

 

जांच के दौरान हाईस्कूल के अभिलेख में माया देवी की जन्मतिथि 1 अगस्त 1988 दर्ज मिली। इसके अलावा जून 2026 में कराई गई जांच में कक्षा पांच और कक्षा आठ से संबंधित अभिलेखों में भी जन्मवर्ष 1988 ही दर्ज पाया गया।

 

दूसरे दस्तावेजों में जन्मवर्ष 1986 होने का दावा

 

वहीं, माया देवी सागर ने अपनी ओर से प्रस्तुत सफाई में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और परिवार रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेजों में अपना जन्मवर्ष 1986 दर्ज होने की बात कही। उनका कहना है कि हाईस्कूल का प्रमाणपत्र वर्ष 2010 में खो गया था और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।

 

माया देवी के मुताबिक वर्ष 2017 के नगर पंचायत चुनाव के दौरान अधिकारियों द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज उन्होंने उपलब्ध कराए थे।

 

जांच के आधार पर शासन ने लिया निर्णय

 

मामले में उपलब्ध शैक्षिक अभिलेखों और जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 48 के तहत माया देवी सागर को नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश जारी किया है। इस प्रकरण को लेकर न्यायिक स्तर पर भी लंबे समय से विवाद चल रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शासन स्तर पर भी अलग-अलग चरणों में जांच और सुनवाई की प्रक्रिया हुई।

 

एसडीएम ने संभाला नगर पंचायत का चार्ज

 

शासन के आदेश के बाद सोमवार को जसराना एसडीएम ऋषभ पुंडीर एका नगर पंचायत पहुंचे। उन्होंने अध्यक्ष के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार अपने हाथ में ले लिए। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी योगेंद्र कटिहार ने भी माया देवी सागर को पद से हटाए जाने की पुष्टि की है।

 

माया देवी बोलीं- आदेश की जानकारी नहीं, कोर्ट की शरण लेंगी

 

दूसरी ओर माया देवी सागर का कहना है कि वह पिछले दो-तीन दिनों से बाहर हैं और उन्हें अभी तक शासन की ओर से कोई प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उनका दावा है कि 16 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला देते हुए कहा था कि कार्यकाल और पद समाप्त होने के बाद धारा 48 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती।

 

माया देवी ने यह भी दावा किया कि 5 अगस्त 2025 से मामले में स्टे जारी है। ऐसे में वित्तीय अधिकार सीज करना और उन्हें पद से हटाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इस कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय की शरण लेंगी और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

 

PCT News Digital

फिरोजाबाद | एका

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