फिरोजाबाद : हत्या के सनसनीखेज मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

फिरोजाबाद : हत्या के सनसनीखेज मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
फिरोजाबाद में चर्चित हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना एका क्षेत्र के नगला रमिया गांव में वर्ष 2023 में हुए खूनी संघर्ष के मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए भारी अर्थदंड भी लगाया है।
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत फिरोजाबाद पुलिस की मजबूत विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतर्क निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते यह बड़ी सफलता मिली।
मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी डॉ. श्री बब्बू सारंग (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), फिरोजाबाद ने मुकदमा अपराध संख्या 180/2023 धारा 147, 148, 149, 302, 120बी भादवि थाना एका में फैसला सुनाते हुए आरोपी रश्मि देवी पत्नी योगेश उर्फ बीटू और अंकित पुत्र दिनेश सिंह निवासी नगला रमिया थाना एका को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वहीं आरोपी योगेश उर्फ बीटू पुत्र राकेश सिंह, सुशील पुत्र दिनेश सिंह और रवि पुत्र जयप्रकाश निवासी नगला रमिया थाना एका को भी आजीवन कारावास के साथ 26-26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर सभी दोषियों को अतिरिक्त दो माह का कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में अभियोजक राजीव उपाध्याय, विवेचक अंजीश कुमार तथा कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल राकेश कुमार की विशेष भूमिका रही।



