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पत्नी के साथ मिलकर की हत्या, अब दोनों को उम्रकैद

फिरोजाबाद की अरांव थाना पुलिस की मजबूत पैरवी से कोर्ट ने सुनाई सजा

पत्नी के साथ मिलकर की हत्या, अब दोनों को उम्रकैद

फिरोजाबाद की अरांव थाना पुलिस की मजबूत पैरवी से कोर्ट ने सुनाई सजा

फिरोजाबाद में सनसनीखेज हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। थाना अरांव क्षेत्र के चर्चित हत्या मामले में दोषी पाए गए कृष्ण मुरारी उर्फ दर्शन सिंह और उसकी पत्नी सरिता को मा० न्यायालय ने आजीवन कारावास से दंडित किया है।

यह फैसला मा० विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्री मुमताज अली की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 5-5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना अरांव में दर्ज मु0अ0सं0 386/2023 से जुड़ा है, जिसमें अभियुक्तों पर धारा 302, 201 और 34 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि दोनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत फिरोजाबाद पुलिस द्वारा की गई सशक्त विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजक अरवेश शुक्ला, विवेचक निरीक्षक योगेंद्र पाल और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल अतुल कुमार की विशेष भूमिका रही।

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