फिरोजाबाद: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा, 2 साल 6 माह की कठोर कैद
थाना दक्षिण के 2016 के मामले में न्यायालय का फैसला, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया

फिरोजाबाद: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा, 2 साल 6 माह की कठोर कैद
थाना दक्षिण के 2016 के मामले में न्यायालय का फैसला, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया
फिरोजाबाद। जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक पुराने गंभीर मामले में प्रभावी पैरवी और सशक्त विवेचना के चलते न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।
दिनांक 03 अप्रैल 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-01, फिरोजाबाद के पीठासीन अधिकारी श्री श्यामबाबू ने थाना दक्षिण में दर्ज वर्ष 2016 के मुकदमा अपराध संख्या 745/2016 में दोषी पाए गए अभियुक्त नदीम पुत्र मुख्तियार निवासी 30 फुटा रोड, थाना रसूलपुर को सजा सुनाई।
न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 328, 323, 506 और 376डी के तहत दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक मनोज कुमार शर्मा, विवेचक निरीक्षक लोकेन्द्र पाल सिंह एवं कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल हरेन्द्र शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
फिरोजाबाद पुलिस ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत ऐसे मामलों में तेजी से न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।




