
फिरोजाबाद में धारा-163 लागू: 28 मई तक सख्त पाबंदियां, बिना अनुमति लाउडस्पीकर और भीड़ पर रोक
फिरोजाबाद। जनपद में आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट रमेश रंजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जो 31 मार्च 2026 से 28 मई 2026 तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगी।
प्रशासन के अनुसार महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर, अंबेडकर जयंती, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद सहित कई प्रमुख पर्वों और होमगार्ड व लेखपाल परीक्षाओं के दौरान असामाजिक तत्वों की सक्रियता की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
🚫 क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित
बिना अनुमति किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे, जुलूस, रैली, धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक (कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर)।
हथियार लेकर चलना या सार्वजनिक/संस्थागत स्थानों पर प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा (सुरक्षाकर्मियों को छूट)।
अफवाह फैलाना, भड़काऊ नारेबाजी और आपत्तिजनक पोस्टर/बैनर लगाना वर्जित।
सार्वजनिक स्थानों पर ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, डीजल, गैस आदि) ले जाना या संग्रह करना प्रतिबंधित।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब या नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित।
धार्मिक आयोजनों में नई परंपरा शुरू करने पर रोक।
अस्पताल, स्कूल, कोर्ट और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर दायरे में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध।
चुनाव और परीक्षा से जुड़े नियम
परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों और मोबाइल/ब्लूटूथ जैसे उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध।
संकलन केंद्रों के आसपास भी सख्त निगरानी और धारा-144 जैसे प्रावधान लागू रहेंगे।
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जाति, धर्म या भाषा के आधार पर प्रचार करने और भड़काऊ बयान देने से रोका गया है।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-208 के तहत दंडनीय अपराध होगा। पुलिस उपनिरीक्षक स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी, साथ ही मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि सभी लोग नियमों का पालन करें और शांति व सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अनुमति या छूट के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जा सकता है।
— रिपोर्ट: फिरोजाबाद डेस्क




