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फिरोजाबाद: दिव्यांग दंपत्तियों के लिए शादी प्रोत्साहन योजना, सरकार दे रही आर्थिक सहायता

फिरोजाबाद। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जनपद के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल

फिरोजाबाद: दिव्यांग दंपत्तियों के लिए शादी प्रोत्साहन योजना, सरकार दे रही आर्थिक सहायता

फिरोजाबाद। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जनपद के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल

के तहत शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना और उनके वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहन देना है।
योजना के तहत यदि दंपत्ति में पुरुष दिव्यांग है तो 15,000 रुपये, महिला दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये तथा दोनों पति-पत्नी दिव्यांग होने पर 35,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (diviyangjan.upsdc.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन डबरई, फिरोजाबाद में जमा करनी होगी।
पात्रता की प्रमुख शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं—
विवाह के समय पुरुष की आयु 21 से 45 वर्ष तथा महिला की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो।
दिव्यांगता का प्रमाणपत्र न्यूनतम 40 प्रतिशत का होना चाहिए।
दंपत्ति में से कोई भी आयकरदाता न हो।
दोनों उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता होना अनिवार्य है।
दंपत्ति का किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध न होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के साथ दिव्यांग प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हाईस्कूल अंकपत्र/पैन कार्ड, विवाह कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
समय सीमा पर ध्यान दें
विभाग के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा आगामी विवाह के लिए पात्र दिव्यांगजन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन जनसेवा केंद्र या साइबर कैफे के माध्यम से भी कराया जा सकता है।
सरकार की यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है।

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