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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 3 वर्ष 5 माह की सजा, कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत फिरोजाबाद पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 3 वर्ष 5 माह की सजा, कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत फिरोजाबाद पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत फिरोजाबाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।

दिनांक 05 जून 2026 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे कोर्ट-09) श्रीमती अर्चना गुप्ता ने थाना रामगढ़ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 698/2022, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त मुकेश पुत्र बाबूलाल निवासी रविदास नगर, सैलई, थाना रामगढ़, जनपद फिरोजाबाद को 3 वर्ष 5 माह के कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो उसे 2 माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री मुरारीलाल, विवेचक निरीक्षक रवि त्यागी तथा कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल सुनील कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस विभाग ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

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