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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत फिरोजाबाद में हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

वर्ष 2017 के हत्या कांड में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

फिरोजाबाद में हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली सजा

फिरोजाबाद में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते वर्ष 2017 के हत्या के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी डॉ. श्री बब्बू सारंग जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद ने थाना पचोखरा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 327/2017 धारा 302/34 भादवि के मामले में दोषी अभियुक्त सतेन्द्र पुत्र अंगद सिंह एवं गुड्डी देवी पत्नी स्व. सूरजपाल निवासी गढ़ी भूपाल थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

  • अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजक श्री राजीव उपाध्याय, विवेचक निरीक्षक प्रवेश सिंह और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश की विशेष भूमिका रही।

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