फिरोजाबाद में गैंगस्टर पर बड़ा प्रहार: 34.92 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क, पुलिस ने कसा शिकंजा
रामगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत प्लॉट और दुकान जब्त — SSP आदित्य लांग्हे के निर्देश पर चला अभियान

फिरोजाबाद में गैंगस्टर पर बड़ा प्रहार: 34.92 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क, पुलिस ने कसा शिकंजा
रामगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत प्लॉट और दुकान जब्त — SSP आदित्य लांग्हे के निर्देश पर चला अभियान
फिरोजाबाद में गैंगस्टर और संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। थाना रामगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी गुलबशर पुत्र फारुख की करीब 34 लाख 92 हजार 150 रुपये की अवैध अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त कर ली।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आदित्य लांग्हे के निर्देशन में की गई। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई को अंजाम दिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी गुलबशर, थाना रामगढ़ क्षेत्र के कश्मीरी गेट का निवासी है और उस पर संगठित अपराधों में शामिल होकर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दीदामई के नूर नगर स्थित 83.70 वर्ग मीटर का खाली प्लॉट, जिसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपये बताई गई है, को कुर्क किया। इसके अलावा कश्मीरी गेट इलाके में स्थित 12.40 वर्ग मीटर की दुकान, जिसकी कीमत करीब 11.90 लाख रुपये आंकी गई, को भी जब्त कर लिया गया।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पर गौवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और माफिया तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस का संदेश:
“अपराध कर बनाई गई संपत्ति अब सुरक्षित नहीं… गैंगस्टरों पर लगातार जारी रहेगा प्रशासन का बुलडोजर और कुर्की अभियान।”




