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फिरोजाबाद में न्याय की मिसाल: डेढ़ वर्षीय मासूम आरव के हत्यारे को मृत्युदंड, 40 दिन में आया फैसला

6 दिन में चार्जशीट, 13 गवाहों और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

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फिरोजाबाद में न्याय की मिसाल: डेढ़ वर्षीय मासूम आरव के हत्यारे को मृत्युदंड, 40 दिन में आया फैसला

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6 दिन में चार्जशीट, 13 गवाहों और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

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फिरोजाबाद। शिकोहाबाद में डेढ़ वर्षीय मासूम आरव की निर्मम हत्या के चर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। महज 40 दिनों के भीतर आए इस फैसले को त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।
घटना के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए केवल 6 दिनों में विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इसके बाद मामले की लगातार सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष की दलीलों पर भी न्यायालय ने विचार किया।

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सभी तथ्यों, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान आरोपी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया।
शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष रखा, जिसके आधार पर अपराध सिद्ध हुआ और अदालत ने दोषी को कठोर दंड दिया।
त्वरित जांच और समयबद्ध सुनवाई बनी मिसाल
इस मामले में पुलिस की त्वरित विवेचना, समय पर चार्जशीट दाखिल होना और न्यायालय द्वारा लगातार सुनवाई कर अल्प समय में फैसला सुनाना न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को दर्शाता है। इससे पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिला और आमजन में कानून के प्रति विश्वास मजबूत हुआ।
समाज के लिए सख्त संदेश
मासूम बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराधों पर कानून पूरी गंभीरता से कार्रवाई करता है। फिरोजाबाद की इस न्यायिक कार्यवाही ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों में दोष सिद्ध होने पर कानून कठोरतम दंड देने से पीछे नहीं हटता।

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फिरोजाबाद: मासूम आरव हत्याकांड में दोषी को मृत्युदंड, 40 दिन में आया ऐतिहासिक फैसला

फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में डेढ़ वर्षीय मासूम आरव हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मृत्युदंड की सजा सुनाई। 6 दिन में चार्जशीट और 40 दिन में आया फैसला।

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