छात्रवृत्ति योजना के तहत संस्थानों को समयसीमा में कार्रवाई के निर्देश
11वीं से ऊपर की कक्षाओं के वंचित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए शासन ने जारी की समय-सारिणी

छात्रवृत्ति योजना के तहत संस्थानों को समयसीमा में कार्रवाई के निर्देश
11वीं से ऊपर की कक्षाओं के वंचित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए शासन ने जारी की समय-सारिणी
फिरोजाबाद। वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किए जाने के लिए शासन स्तर से समय-सारिणी जारी की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद ने जनपद के सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को निर्धारित समयसीमा में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
जारी कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 11वीं से ऊपर के संस्थानों के लिए दसवीं के बाद छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क तथा पाठ्यक्रमवार एफिलिएटिंग एजेंसी/विश्वविद्यालय आदि की सूचनाओं को अंकित एवं अद्यतन कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा। इसके लिए 01 सितंबर से 07 सितंबर तक की समयसीमा निर्धारित की गई है।
इसके अलावा छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को शिक्षण संस्थान के स्तर से सही किए जाने की प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से 18 सितंबर 2026 तक पूरी की जाएगी।
शिक्षण संस्थानों द्वारा आवेदनों का सत्यापन करते हुए अपात्र छात्रों के आवेदन निरस्त करने तथा पात्र छात्र-छात्राओं के आवेदन ऑनलाइन सत्यापित कर अग्रसारित करने की कार्रवाई 17 सितंबर 2026 से 19 सितंबर 2026 तक की जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद की समस्त संबंधित शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया है कि छात्रवृत्ति योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाएं निर्धारित तिथियों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी करना सुनिश्चित करें, ताकि वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति से वंचित छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिल सके।
निर्धारित समयसीमा में कार्यवाही पूर्ण न किए जाने की स्थिति में उत्पन्न किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे।




