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क्राइमयूपी

ऑपरेशन कन्विक्शन: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 3 साल 2 माह की सजा, 10 हजार जुर्माना

शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाया फैसला

ऑपरेशन कन्विक्शन: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 3 साल 2 माह की सजा, 10 हजार जुर्माना

शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाया फैसला

फिरोजाबाद, 23 अप्रैल 2026।

जनपद फिरोजाबाद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक गैंगस्टर एक्ट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।

मा० न्यायालय की पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना गुप्ता (एडीजे-09, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट), फिरोजाबाद ने मुकदमा अपराध संख्या 928/2018, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शिकोहाबाद के अंतर्गत दोषी पाए गए अभियुक्त राजू उर्फ राजूद्दीन पुत्र तस्लीम, निवासी मक्का कॉलोनी थाना रामगढ़, फिरोजाबाद को 3 वर्ष 2 माह के कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री मुरारी लाल लोधी, विवेचक निरीक्षक लोकेश सिंह भाटी एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल संदीप कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस की यह कार्रवाई दर्शाती है कि मजबूत साक्ष्य, सटीक विवेचना और प्रभावी पैरवी से अपराधियों को सजा दिलाना संभव है। इससे न केवल कानून व्यवस्था मजबूत होती है, बल्कि अपराधियों में भय का माहौल भी बनता है।

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