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कल आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, वादकारियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क व विशेष सहायता स्टॉल लगाए जाएंगे

लंबित एवं प्री-लिटिगेशन वादों का आपसी सुलह-समझौते से होगा त्वरित निस्तारण, वाहन चालान व यातायात मामलों के लिए भी मिलेगी सहायता

कल आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, वादकारियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क व विशेष सहायता स्टॉल लगाए जाएंगे

 

लंबित एवं प्री-लिटिगेशन वादों का आपसी सुलह-समझौते से होगा त्वरित निस्तारण, वाहन चालान व यातायात मामलों के लिए भी मिलेगी सहायता

 

फिरोजाबाद, 11 सितंबर।

 

जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजाबाद द्वारा 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर सहित जनपद के संबंधित न्यायालयों में किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित एवं प्री-लिटिगेशन वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण कराया जाएगा।

 

वादकारियों एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। यहां वादकारी अपने वाद से संबंधित जानकारी के साथ-साथ लोक अदालत की प्रक्रिया एवं निस्तारण संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा परिवहन एवं यातायात विभाग से संबंधित विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां वाहन चालान और यातायात से जुड़े मामलों में आवश्यक जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

 

राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, विद्युत, दूरसंचार, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, श्रम विवाद, राजस्व संबंधी मामलों के साथ ही अन्य शमनीय एवं सुलह योग्य वादों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।

 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। लोक अदालत विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान कराया जाता है, जिससे समय और धन की बचत होने के साथ ही पक्षकारों के बीच आपसी संबंध बनाए रखने में भी सहायता मिलती है।

 

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित विभागों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के समन्वय से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

 

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