जिला बदर होने के बाद गांव में मिला आरोपी, खैरगढ़ पुलिस ने ज्ञानेन्द्र उर्फ टिल्लू को दबोचा
जिलाधिकारी के आदेश पर एटा सीमा में छोड़ा गया था आरोपी, वापस जिले में आने पर पुलिस ने की कार्रवाई; कई गंभीर धाराओं में दर्ज हैं मुकदमे

जिला बदर होने के बाद गांव में मिला आरोपी, खैरगढ़ पुलिस ने ज्ञानेन्द्र उर्फ टिल्लू को दबोचा
जिलाधिकारी के आदेश पर एटा सीमा में छोड़ा गया था आरोपी, वापस जिले में आने पर पुलिस ने की कार्रवाई; कई गंभीर धाराओं में दर्ज हैं मुकदमे
फिरोजाबाद, 8 सितंबर।
जिला बदर की कार्रवाई के बावजूद जिले की सीमा में वापस लौटे आरोपी के खिलाफ थाना खैरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान ज्ञानेन्द्र उर्फ टिल्लू पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम श्योमई, थाना खैरगढ़, जनपद फिरोजाबाद के रूप में हुई है।
जिला बदर के आदेश के बाद भी जिले में लौटा
पुलिस के अनुसार जिलाधिकारी फिरोजाबाद के आदेश/वाद संख्या 309/2023, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202301260000309, दिनांक 22 मई 2026 के तहत ज्ञानेन्द्र उर्फ टिल्लू को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर किया गया था।
थाना खैरगढ़ पुलिस ने 17 जुलाई 2026 को जिला बदर के आदेश की तामील कराते हुए आरोपी को जिले की सीमा से बाहर जनपद एटा की सीमा में छोड़ दिया था।
मुखबिर की सूचना पर गांव से गिरफ्तारी
पुलिस को सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी अपने गांव श्योमई में मौजूद है। सूचना पर थाना खैरगढ़ पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके मस्कन ग्राम श्योमई से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना खैरगढ़ में मु0अ0सं0 199/2026, धारा 10/11 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
कई मुकदमों में दर्ज है नाम
पुलिस के मुताबिक ज्ञानेन्द्र उर्फ टिल्लू के खिलाफ थाना खैरगढ़ में पूर्व से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास में आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, महिला संबंधी अपराध, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट जैसी धाराओं में दर्ज मामले शामिल हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ वर्ष 2018, 2019, 2022, 2023 और 2025 में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं।
इन मामलों में दर्ज है मुकदमा
– मु0अ0सं0 199/2026 — धारा 10/11 यूपी गुण्डा नियंत्रण अधिनियम
– मु0अ0सं0 93/2025 — धारा 281/352/351(2) बीएनएस
– मु0अ0सं0 05/2023 — धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
– मु0अ0सं0 198/2022 — धारा 307/504/506 आईपीसी
– मु0अ0सं0 141/2018 — धारा 323/324/504 आईपीसी
– मु0अ0सं0 45/2019 — धारा 354घ/323/504/506/507 आईपीसी, 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं 3(1)(द)(ध) एससी-एसटी एक्ट
पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्र, उपनिरीक्षक परविन्दर सिंह, कांस्टेबल 750 नरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल 1487 आलोक कुमार और कांस्टेबल 1332 अजय दुबे शामिल रहे।
PCT News | फिरोजाबाद




