अग्नि सुरक्षा में लापरवाही पर प्रशासन सख्त, शिकोहाबाद में होटल बंद, टूंडला में नोटिस और सिरसागंज में जांच अभियान
डीएम के निर्देश पर जिलेभर में होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर और व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

अग्नि सुरक्षा में लापरवाही पर प्रशासन सख्त, शिकोहाबाद में होटल बंद, टूंडला में नोटिस और सिरसागंज में जांच अभियान
डीएम के निर्देश पर जिलेभर में होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर और व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
फिरोजाबाद। भीषण गर्मी के बीच बढ़ते अग्निकांड और शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के कड़े निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को जनपद की सभी तहसीलों में उप जिलाधिकारियों ने पुलिस एवं अग्निशमन विभाग की टीमों के साथ होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में शिकोहाबाद में उप जिलाधिकारी डॉ. गजेंद्र पाल सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163(1) एवं 163(2) के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट में मानसी रेस्टोरेंट एवं होटल में अग्नि सुरक्षा संबंधी गंभीर कमियां मिलने पर मानव जीवन एवं संपत्ति को संभावित खतरा मानते हुए प्रतिष्ठान के संचालन पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।
वहीं टूंडला तहसील में उप जिलाधिकारी अनुराधा सिंह के नेतृत्व में व्यावसायिक भवनों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानक अधूरे पाए गए, उन्हें चिन्हित कर भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में कमियां दूर नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा।
सिरसागंज में उप जिलाधिकारी द्वारा भीड़भाड़ वाले कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अग्निशमन यंत्रों, आपातकालीन निकास मार्गों तथा वेंटिलेशन व्यवस्था की जांच कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि किसी भी होटल, कोचिंग सेंटर, मॉल अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई जाती है तो बिना किसी रियायत के प्रतिष्ठान को सील कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।




