फिरोजाबाद में “ऑपरेशन कन्विक्शन” का बड़ा असर: दुष्कर्म के दोषी दिलशाद को उम्रकैद, 2 लाख का जुर्माना
मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी से पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

फिरोजाबाद में “ऑपरेशन कन्विक्शन” का बड़ा असर: दुष्कर्म के दोषी दिलशाद को उम्रकैद, 2 लाख का जुर्माना
मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी से पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला
फिरोजाबाद
जनपद फिरोजाबाद में चल रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की सटीक रणनीति ने एक बार फिर बड़ा परिणाम दिया है। थाना नारखी क्षेत्र के चर्चित दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को कड़ी सजा सुनाते हुए साफ संदेश दिया है कि ऐसे अपराधियों के लिए कानून बेहद सख्त है।
पॉक्सो कोर्ट-01 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा सिंह ने मु0अ0सं0 276/2024 में सुनवाई करते हुए आरोपी दिलशाद पुत्र नवी आलम, निवासी गढ़ी छत्रपति कॉलोनी, थाना नारखी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे धारा 65(1), 351(2) बीएनएस और ¾ पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश में साफ कहा गया है कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
मजबूत पैरवी बनी सजा की वजह
इस केस में पुलिस की गहन विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की लगातार निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी ने अहम भूमिका निभाई। अभियोजक संजीव शर्मा, विवेचक निरीक्षक राजेश सिंह और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह के प्रयासों से केस मजबूत बना और आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।
अपराधियों को कड़ा संदेश
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस लगातार ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है, जिससे अपराधियों में खौफ और पीड़ितों को न्याय मिल सके। इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मजबूत जांच और ठोस सबूतों के दम पर न्याय प्रणाली अपराधियों को सजा दिलाने में सक्षम है।




